अटल शुक्ला, सीधी। जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट सीधी-सिंगरौली को वन विभाग द्वारा गोपद नदी में बिना अनुमति के बैराज बनाने मामले में नोटिस भेजा है। विभाग ने बिना अनुमति निर्माण को अवैध बताते हुए नोटिस भेजा है। नोटिस में 60 दिनों में जवाब देने कहा गया है।

बता दें कि इस मामले को लल्लूराम डॉट काम ने प्रमुखता के साथ उठाया था। खबर प्रकाशन कर शासन-प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया था। खबर प्रकाशन के बाद विभाग हरकत में आया है। वन मंडल अधिकारी सीधी ने गोपद नदी में बिना अनुमति के 12.5 मीटर बैराज बनाने के लिए नोटिस भेजा है।

यह था पूरा मामला
जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट जिला सीधी सिंगरौली द्वारा गोपद नदी में प्लांट की जरुरत के मुताबिक पानी रोकने के लिए 2 मीटर डायवर्सन बीयर निर्माण( बैराज) की स्वीकृति वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत प्रदाय की गई थी। किंतु जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रबंधन द्वारा गोपद नदी में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत स्वीकृत शर्त को ना मानते हुए 12 मीटर ऊंचाई का विशाल डैम (बैराज) का निर्माण किया गया है।

उक्त डैम कई वर्षों से बना हुआ है किंतु नियमों के संरक्षण के लिए वन विभाग की मौन स्वीकृति कहें या अनदेखी सिर्फ जेपी प्रबंधन के आश्वासन पर वन संरक्षण अधिनियम का खुलेआम उल्लंघन हो रहा था। जिसको लेकर डीएफओ सीधी द्वारा जेपी निगरी सुपर थर्मल पावर प्लांट को अवैध निर्माण के लिए नोटिस भेजा है। डीएफओ ने 60 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है।

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