प्रतीक चौहान. रायपुर. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आरपीएफ ने 5 इंस्पेक्टरों के तबादला आदेश जारी किए थे. लेकिन इस आदेश में आरपीएफ के उक्त नियमों को दरकिनार कर दिया गया था, जिसमें एक पोस्ट से ट्रांसफर के बाद अगले 12 वर्षों के पहले ही वहां उसी स्टॉफ की पोस्टिंग कर दी गई थी.
वहीं इसी आदेश में एक और नियम को दरकिनार कर दिया गया है. दरअसल आरपीएप के नियमों के मुताबिक जो इंस्पेक्टर सीबीआई से ट्रैप होने के बाद जब तक उस मामले में बरी नहीं हो जाता उसी पोस्टिंग थाने में न दिए जाने का नियम है. उक्त आदेश में एक इंस्पेक्टर जिन्हें सीबीआई ने ट्रैप किया, बतौर सजा उनका जोन ट्रांसफर कर दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे भेजा गया उन्हें भी थाने में पोस्टिंग दे दी गई. जब कि यहां भी ऐसे कुछ मामले में जो लंबित है उन इंस्पेक्टरों को अब तक थाने में पोस्टिंग नहीं मिली है.
सभी ट्रांसफर ऑर्डर टीएमएम से क्यों नहीं
आरपीएफ की नई गाइडलाइन के मुताबिक ट्रांसफर मैनेजमेंट मॉड्यूल (टीएमएम) के हिसाब से ही ट्रांसफर होने है. हालांकि सीआईबी में पोस्टिंग के लिए आरपीएफ के उच्च अधिकारियों के पास अधिकार सुरक्षित है. लेकिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में इसका भी पालन किए बिना एक-एक इंस्पेक्टरों के ट्रांसफर ऑर्डर बिना टीएमएम का पालन किए निकाले जा रहे है. जो नियमों की अवहेलना है और ट्रांसफर सवालों के घेरे में.
रेलवे बोर्ड से 19 अप्रैल को जारी हुआ ये आदेश
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