उत्तर प्रदेश में अब अंडों पर भी एक्सपायरी डेट का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है. सरकार ने उपभोक्ताओं की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये बड़ा फैसला लिया है. 1 अप्रैल से ये व्यवस्था लागू होगी. जिसमें हर एक अंडे पर उत्पादन तिथि और एक्सपायरी डेट लिखना होगा. इससे दुकानदार ताजा बताकर पुराने अंडे नहीं बेच पाएंगे और ग्राहक खुद उसकी गुणवत्ता जांच सकेंगे.

पशुपालन और खाद्य सुरक्षा विभाग के मुताबिक नियम का पालने नहीं करने पर दुकानदार के सभी अंडे जब्त कर लिए जाएंगे या नष्ट कर दिए जाएंगे. सामान्य तापमान में अंडे करीब 2 हफ्ते और ठंडे स्टोरेज में 5 हफ्ते तक सुरक्षित रहते हैं. सामान्यत: 30 डिग्री सेल्सियस तक 2 हफ्ते तक अंडे सुरक्षित रहते हैं. वहीं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर रखने पर ये 5 हफ्ते तक चल सकते हैं. सरकार का कहना है कि ये कदम राज्य में फूड सेफ्टी और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है.

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खाद्य सुरक्षा नियमों के मुताबिक, अंडों अलग-अलग तापमान की जरूरत होती है. प्रदेश में फिलहाल अंडों के लिए केवल दो ही कोल्ड स्टोरेज हैं, जिनमें पहला आगरा में और दूसरा झांसी में है. पशुपालन और डेयरी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम के मुताबिक यह पाया गया कि कई मामलों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था. ग्राहक भी इस बारे में अनजान थे. इसलिए ये फैसला लिया गया है. इस नए नियम के लागू होने से बाजार में बिकने वाले खराब और बासी अंडों की बिक्री पर रोक लगेगी, जिन्हें खाने से लोगों की सेहत पर खराब असर पड़ता है. अभी तक की व्यवस्था में अंडों पर कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती थी. लेकिन अब ये व्यवस्था लागू होगी.