लखनऊ। बकरीद के मौके पर गाय, भैंस, ऊंट या बैल की कुर्बानी देने के खिलाफ सख्ती की गई है, इन मवेशियों की कुर्बानी देने पर कहीं एनएसए एक्ट के तहत तो कहीं गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं.

बरेली प्रशासन ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बकरीद के मौके पर गाय, भैंस, ऊंट या बैल की कुर्बानी देने वालों के खिलाफ रासुका(NSA) के तहत कार्रवाई की जाएगी वहीं संभल में कुर्बानी देने वालों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किए जाने का फरमान जारी किया गया है. जिसे लेकर सभी थानों को एलर्ट कर दिया गया है.

थाना प्रभारियों को आदेश दिया गया है कि जानवरों की कुर्बानी देने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. वहीं इस तरह की कुर्बानी देने वालों की चल-अचल संपत्ति भी जब्त करने के निर्देश दिए गए हैं

यूपी पुलिस ने जून में ही चेतावनी दी थी कि गोवध और दुधारू पशुओं के अवैध परिवहन में लिप्त लोगों के खिलाफ रासुका और गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा. एनएसए के तहत सरकार किसी व्यक्ति को जब तक चाहे, हिरासत में रख सकती है और हिरासत की वजह का खुलासा करने की भी आवश्यकता नहीं होती है.

गैंगस्टर एक्ट के तहत अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पुलिस को पूछताछ के लिए उस व्यक्ति को थाने पर उपस्थित होने का समन देने का अधिकार होता है. यह कानून पुलिस को आरोपी की 60 दिन की रिमांड का अधिकार भी देता है जबकि सामान्य हालात में 14 दिन की ही रिमांड होती है.