लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने शरद पवार को बड़ा झटका दिया है. चुनाव आयोग ने अजित गुट के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिह्न इस्तेमाल करने का अधिकार है. यानी अजित गुट को असली एनसीपी करार दिया गया है. वहीं आयोग ने शरद पवार को नई पार्टी के गठन के लिए तीन नाम देने को कहा है.

बता दें कि, 6 महीने से अधिक समय तक चली 10 से अधिक सुनवाई के बाद चुनाव आयोग ने एनसीपी में विवाद को सुलझाते हुए अजीत पवार के गुट को असली एनसीपी बताया है. आयोग ने अपने फैसले में याचिका की रखरखाव के निर्धारित परीक्षणों का पालन किया, जिसमें पार्टी संविधान के लक्ष्यों और उद्देश्यों का परीक्षण, पार्टी संविधान का परीक्षण और संगठनात्मक और विधायी दोनों बहुमत के परीक्षण शामिल थे.

चुनाव आयोग के मुताबिक शरद पवार गुट समय पर बहुमत साबित नहीं कर सका, इसके चलते चीजें उनके पक्ष में नहीं गईं. महाराष्ट्र से राज्यसभा की 6 सीटों के लिए चुनाव की समयसीमा को ध्यान में रखते हुए शरद पवार गुट को चुनाव संचालन नियम 1961 के नियम 39AA का पालन करने के लिए विशेष रियायत दी गई हैं. उन्हें 7 फरवरी शाम तक नई पार्टी गठन के लिए तीन नाम देने को कहा गया है.

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