रायपुर. राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन 2021 को संपन्न कराने 20 दिसंबर को मतदान कराया जा रहा है. इस संबंध में कारखाना अधिनियम, 1948 तथा दुकान और स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिक/ कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन 20 दिसंबर को राज्य शासन ने संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश की घोषणा की है.

बता दें कि, जो कारखाने सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 2-2 घंटे का अवकाश घोषित किया गया है. जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं, उनमें काम करने वाले श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा देने के निर्देश दिए गए हैं.