भुवनेश्वर : भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) ने ओडिशा के मुख्य चुनाव अधिकारी को ओडिशा में एग्जिट पोल के नतीजे प्रसारित करने के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार नंदीघोषा टीवी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126ए के तहत एग्जिट पोल प्रतिबंधित हैं। चुनाव आयोग ने 28 मार्च, 2024 के अपने आदेश के तहत 19 अप्रैल, 2024 (सुबह 7 बजे) से 1 जून, 2024 (शाम 6:30 बजे) तक की प्रतिबंधित अवधि अधिसूचित की थी।
ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव 13 मई से 1 जून तक चार चरणों में एक साथ हो रहे हैं। मतगणना 4 जून को होगी।
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