Bihar Voter Revision: बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव से पहले निवार्चन आयोग मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) का कार्य करा रही है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है और आयोग व केंद्र सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि एसआईआर गरीब मजदूरों के वोट काटने की एक प्रक्रिया है। इस बीच चुनाव आयोग ने एसआईआर को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है।

लापता हुए 35 लाख से ज्यादा मतदाता

निवार्चन आयोग द्वारा आज 25 जुलाई 2025 को जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक अब तक बिहार के 99.86% मतदाता कवर किए जा चुके हैं। वहीं, 7.23 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त और डिजिटलाइज हो चुके हैं। 24 जून से अब तक BLOs/BLAs द्वारा 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। 7 लाख से अधिक मतदाताओं के वोट एक से ज्यादा जगह पाए गए। 35 लाख से ज्यादा मतदाता या उनके पते ट्रेस नहीं हो सके, जबकि करीब 1.2 लाख मतदाताओं का गणना पत्र अभी वापस नहीं लौटा। आयोग ने बताया कि, SIR प्रक्रिया 1 अगस्त 2025 तक पूरी हो जाएगी ताकि 1 सितंबर से अपडेटेड वोटर लिस्ट प्रकाशित की जा सके।

हर विधानसभा से बाहर हुए 26 हजार मतदाता

इस प्रक्रिया के दौरान बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसमें लगभग 26,000 मतदाता हर विधानसभा क्षेत्र से सूची से बाहर हो गए हैं। इसके अलावा, 22 लाख मतदाताओं को मृत घोषित किया गया है। कुल मिलाकर, 65.2 लाख लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाएंगे।

राजनीतिक दलों को सौंपी गई सूची

फॉर्म ना भरने वालों, मृतकों व स्थायी रूप से प्रवास कर चुकों की सूची भी सभी 12 राजनीतिक दलों [बहुजन समाज पार्टी; भारतीय जनता पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्ससिस्ट); इंडियन नेशनल कांग्रेस; राष्ट्रीय जनता दल; जनता दल (यूनाइटेड); राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्ससिस्ट-लेनिनिस्ट) (लिबरेशन); राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी; लोक जन शक्ति पार्टी (राम विलास); नेशनल पीपुल्स पार्टी आम आदमी पार्टी, से 20 जुलाई को साझा की जा चुकी है ताकि किसी भी त्रुटि को 1 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में सुधारा जा सके।

इन्हें दिया SIR को सफल बनाने का श्रेय

चुनाव आयोग ने बिहार SIR के प्रथम चरण को अभी तक सफल बनाने का श्रेय बिहार के CEO, 38 DEOS, 243 EROS, 2976 AEROs, 77,895 पोलिंग बूथ पर लगे BLOS और वॉलंटियर्स, सभी 12 राजनीतिक दलों, उनके 38 जिलों के प्रेसिडेंट्स, और उनके द्वारा नामित किये गए 1.60 लाख BLA को दिया है।

1 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति

SIR ऑर्डर के अनुरुप, 1 अगस्त से 1 सितंबर तक कोई भी निर्वाचक या राजनीतिक दल, किसी योग्य मतदाता का नाम छूटने पर या अयोग्य मतदाता का नाम शामिल होने पर ERO को फॉर्म भरकर दावे और आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

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