Bihar Voter List Revision: बिहार में मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर मचे राजनीतिक घमासान और विरोध प्रदर्शनों के बीच चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे आम मतदाताओं और राजनीतिक दलों दोनों को राहत मिली है। आयोग ने घोषणा की है कि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक सभी पात्र नागरिक और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
1 महीने का मिला अतिरिक्त समय
चुनाव आयोग के मुताबिक, यह विशेष अभियान यह सुनिश्चित करने के लिए चलाया जाएगा कि कोई भी योग्य मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। आयोग ने स्पष्ट किया है कि SIR आदेश के पृष्ठ 3, पैरा 7(5) के अनुसार, यह एक महीने का अतिरिक्त समय सभी मतदाताओं और राजनीतिक दलों को दिया जा रहा है।
इस फैसले से उन राजनीतिक दलों को बड़ी राहत मिली है जो हाल के दिनों में मतदाता सूची से “लाखों वोटरों के नाम गायब होने” का आरोप लगाते हुए चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दे चुके थे। अब वे इस अवधि में अपने समर्थकों के नाम सूची में शामिल करवा सकते हैं।
अब क्या करना होगा?
जो भी नागरिक या राजनीतिक दल मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, हटवाना या संशोधन कराना चाहते हैं, वे निम्नलिखित फॉर्म्स के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:
- फॉर्म-6: नाम जोड़ने के लिए
- फॉर्म-7: नाम हटाने के लिए
- फॉर्म-8: विवरणों में संशोधन के लिए
इन फॉर्म्स को ऑनलाइन या बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के माध्यम से भरा जा सकता है। इस विशेष अभियान का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं समावेशी बनाना है, ताकि हर योग्य मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
ये भी पढ़ें- बिहार चुनाव से पहले अनंत सिंह को कोर्ट से मिली बड़ी राहत, रघुनाथन सिंह फायरिंग केस में हुई जमानत
- मनोरंजन की बड़ी खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- लल्लूराम डॉट कॉम की खबरें English में पढ़ने यहां क्लिक करें
- खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें