लखनऊ. चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के 1.09 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किया है. इन मतादाताओं को 10 दिन में आपत्ति के साथ नोटिस का जवाब देना होगा. इसके अलावा नो मैपिंग के 1.04 करोड़ वोटरों को भी नोटिस जारी किया जाएगा. तार्किक विसंगतियों के 2.22 करोड़ वोटर को भी नोटिस देगा आयोग. साथ ही SIR के तहत 3.26 करोड़ मतदाताओं को भी अलग नोटिस जारी होगा. यूपी सीईओ ने सभी जिलाधिकारी को सार्वजनिक स्थानों पर मतदाता सूची चस्पा करने का निर्देश दिया है.

बता दें कि मतदाता सूची मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट और जिलेवार वेबसाइटों पर भी उपलब्ध हैं. इसके साथ ही तहसील, पंचायत भवन, वार्ड कार्यालय जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सूची चस्पा करने के भी निर्देश भी दिए गए हैं. मतदाता यहां से सूची देखने के साथ साथ डाउनलोड भी कर सकते हैं.

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मतादाताओं की सुविधा के लिए मतदाता सहायता केंद्रों को भी सक्रिया रहने को कहा गया है. केंद्रों में बीएलओ को रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक रहना अनिवार्य किया गया है. यहां फार्म-6, 7, 8 और घोषणा-पत्र उपलब्ध रहेंगे. सूची प्रदर्शित होने की तारीख से 10 दिन के भीतर प्रभावित मतदाता अपने अभिलेख या आपत्ति व्यक्तिगत रूप से या अधिकृत प्रतिनिधि के जरिए जमा कर सकते हैं. लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.