शिखिल ब्यौहार, भोपाल। लोकतंत्र की मजबूती और चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से केंद्रीय चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश में निष्क्रिय राजनीतिक दलों पर सख्ती बरतते हुए बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने राज्य की 23 राजनीतिक पार्टियों की मान्यता रद्द कर दी है। यह फैसला 2019 के बाद इन दलों द्वारा कोई चुनाव न लड़ने और तीन वर्षों का अनिवार्य ऑडिट रिकॉर्ड न सौंपने के कारण लिया गया है।इससे पहले भी आयोग ने इसी तरह की निष्क्रियता के चलते मध्यप्रदेश की 15 राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द कर चुका है।
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इस अभियान के तहत निष्क्रिय दलों को हटाकर चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है। चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत करते हुए राजनीतिक विश्लेषकों ने कहा कि इससे नकली या कागजी दलों पर अंकुश लगेगा और वास्तविक राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, प्रभावित दलों को अंतिम सुनवाई का मौका दिया गया था, लेकिन दस्तावेज न प्रस्तुत करने पर उनकी मान्यता रद्द करनी पड़ी। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दल पुनः सक्रिय होता है, तो वह दोबारा पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकता है।
इनकी मान्यता समाप्त
- आदिजन मुक्ति सेना भोपाल
- अद्वैत ईशावाश्यम कांग्रेस सतना
- अखिल दल भारतीय जन मोर्चा भोपाल
- ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक पार्टी भोपाल
- बहुजन संघर्ष दल ग्वालियर
- भारतीय नवयुवक पार्टी ग्वालियर
- भारतीय राष्ट्रीय मजदूर ग्वालियर
- भारतीय अपना अधिकार पार्टी ग्वालियर
- भारतीय जनयुग पार्टी ग्वालियर
- भारतीय सामाजिक एकता पार्टी रायसेन
- भारतीय श्रमिक सोशलिस्ट सतना
- बृहत्तर भारत प्रजातंत्र सेवा पार्टी पन्ना
- इकबाल पार्टी भिंड
- मध्य प्रदेश नव निर्माण सेना जबलपुर
- नेशनल वाइल्ड लाइफ पंचतत्व पार्टी शाजापुर
- रहबर पार्टी रायसेन
- प्रजातांत्रिक लोकराज्य पार्टी रीवा
- राष्ट्रीय धर्मनिरपेक्ष नव भारत पार्टी जबलपुर
- राष्ट्रीय गरिमा पार्टी भोपाल
- राष्ट्रीय महा जनशक्ति पार्टी भिंड
- सर्वे भवंतु सुखिना पार्टी सीधी
- द इंपीरियल पार्टी आफ इंडिया इंदौर और विश्व आदर्श भारत पार्टी बड़वानी।
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