पंजाब में फिर चुनावी बिगुल बज गया है। जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा हो गई है। 14 दिसंबर को जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव के लिए मतदान होगा और 17 को मतगणना होगी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर राज कमल चौधरी ने शुक्रवार दोपहर बाद चुनावों की घोषणा की है।
1 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू
1 दिसंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी जो 4 दिसंबर तक चलेगी। 11:00 से लेकर दोपहर 3:00 बजे तक नामांकन होंगे। खास बात यह है कि बैलेट पेपर का ही इस्तेमाल होगा। वहीं चुनाव में 50 प्रतिशत सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी।
5 दिसंबर को सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी
5 दिसंबर को सभी नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी। 6 दिसंबर को नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। 6 दिसंबर को ही चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। चुनावों के लिए सूबे में 1 करोड़ 36 लाख 4650 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। मतदान वाले दिन सुबह 8:00 बजे शुरू शाम 4:00 तक वोटिंग होगी।
3528 संवेदनशील और 915 अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित
इसके अवाला नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी। 3528 संवेदनशील और 915 अति संवेदनशील क्षेत्र घोषित किए गए हैं। 96000 कर्मचारियों और 50,000 पुलिस जवानों को चुनावी ड्यूटी पर लगाया जाएगा। 21 साल से कम उम्र के लोग चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। प्रत्याशी की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए।

चुनाव बैलेट पेपर से होंगे
खास बात यह है कि चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से होंगे। पंचायत समिति के लिए सफेद रंग का और जिला परिषद के लिए पीले रंग का बैलेट पेपर होगा। जिला परिषद का प्रत्याशी 255000 और पंचायत समिति का प्रत्याशी 110000 चुनावी खर्च कर सकेगा। पंजाब के ग्रामीण क्षेत्र के लिए तत्काल प्रभाव से आचार संहिता लागू हो गई है।
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