रायपुर। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचनालय की संयुक्त संचालक दयामणि मिंज के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरूवार को ईओडब्लू ने न्यायालय में चालान पेश कर दिया है. ईओडब्लू द्वारा प्रस्तुत किए गए चालान में कहा गया है कि दयामणि मिंज ने अपने पद का दुरुुपयोग करते हुए दो करोड़ से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है. जो कि उनके आय के अनुपात से 58 प्रतिशत से अधिक है.

चालान में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि दयामणि मिंज ने जांच एजेंसी से कोई सहयोग नहीं किया और अर्जित की गई संपत्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी है.

आपको बता दें कि एसीबी और ईओडब्लू की टीम ने संयुक्त रुप से पिछले साल 9 अप्रैल 2016 को दयामणि मिंज के रायपुर और बिलासपुर स्थित आवासों में एक साथ दबिश दी थी. इस दौरान टीम के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला भी सामने आया था. एसीबी ने दयामणि मिंज के खिलाफ धारा क्रमांक 13 (1)ई, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की थी.