EPF Advance for Plot Purchase: अगर आप नौकरीपेशा हैं और प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं, लेकिन फंड की कमी आड़े आ रही है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) आपको आपके पीएफ अकाउंट से प्लॉट खरीदने के लिए एडवांस निकालने की सुविधा देता है.

EPFO के नियमों के अनुसार, कोई भी कर्मचारी जो कम से कम 5 वर्षों से ईपीएफ में योगदान कर रहा है, वह प्लॉट की खरीद के लिए एडवांस क्लेम कर सकता है. यह राशि आपके और आपके नियोक्ता के कुल योगदान का 24 गुना या प्लॉट की कीमत का 90% (जो भी कम हो) तक हो सकती है. प्लॉट आपके नाम, जीवनसाथी के नाम या संयुक्त रूप से होना आवश्यक है.

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ऑनलाइन प्रक्रिया (EPF Advance for Plot Purchase)

यह प्रक्रिया बेहद सरल है. EPFO की UAN पोर्टल पर लॉगिन करें, “Online Services” में जाएं और “Claim (Form-31)” विकल्प चुनें. “Purpose” में “Purchase of site/plot” सेलेक्ट करें. आधार, बैंक विवरण और प्लॉट संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करके फॉर्म सबमिट करें. आम तौर पर 5 से 20 कार्यदिवसों के भीतर राशि सीधे आपके बैंक खाते में जमा हो जाती है.

ऑफलाइन प्रक्रिया (EPF Advance for Plot Purchase)

इसके तहत आप फॉर्म 31 को भरकर संबंधित दस्तावेजों के साथ अपने नियोक्ता (HR विभाग) या नजदीकी EPFO कार्यालय में जमा कर सकते हैं. सत्यापन के बाद आपकी राशि प्रोसेस की जाती है.

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