EPFO Online Claim. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के सदस्यों और कर्मचारी पेंशन निधि (EPF) खाताधारकों को पीएफ का पैसा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब ईपीएफ कार्यालय आसानी से क्लेम खारिज नहीं कर पाएंगे. इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की गई है.

ईपीएफओ सदस्यों को पीएफ का पैसा निकालने में होने वाली परेशानी और बार-बार क्लेम रिजेक्ट होने की समस्या से राहत मिल गई है. वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईपीएफओ अंशधारकों के दावों को एक से अधिक बार खारिज नहीं किया जाना चाहिए और दावों का निपटान तय समय के भीतर किया जाना चाहिए. कई मामलों में यह देखा गया है कि दावों को किसी विशेष कारण से खारिज कर दिया गया था और जब इसे सुधार के बाद दोबारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसे अन्य/अलग-अलग कारणों से फिर से खारिज कर दिया गया था. ईपीएफओ से जुड़े सभी जिम्मेदार अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि कोई भी दावा खारिज न हो.

सदस्य ईपीएफ का पैसा कब निकाल सकते हैं?

ईपीएफ खाते में जमा रकम आंशिक या पूरी तरह निकाली जा सकती है. पीएफ फंड तब निकाला जा सकता है जब कर्मचारी रिटायर हो जाए या लगातार 2 महीने से ज्यादा समय तक बेरोजगार रहे. वहीं, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, होम लोन भुगतान आदि परिस्थितियों में रकम का कुछ हिस्सा निकाला जा सकता है.

PF निकालने का ऑनलाइन तरीका

  • सबसे पहले EPFO सदस्य अपने यूएएन और पासवर्ड के साथ यूएएन सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें.
  • अब टॉप मेनू बार से ऑनलाइन सर्विसेज टैब पर क्लिक करें और ड्रॉप डाउन मेनू से क्लेम (फॉर्म-31, 19 और 10सी) चुनें.
  • इसके बाद आपकी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी. अपने बैंक खाते के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और सत्यापित करें पर क्लिक करें.
  • अब अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट पर हस्ताक्षर करने के लिए हां पर क्लिक करें और आगे बढ़ें.
  • अब प्रोसीड फॉर ऑनलाइन क्लेम विकल्प चुनें.
  • अपना पीएफ फंड ऑनलाइन निकालने के लिए पीएफ एडवांस (फॉर्म 31) चुनें.
  • इसके बाद फॉर्म का एक नया सेक्शन खुलेगा, जिसमें आपको वह उद्देश्य भरना होगा जिसके लिए अग्रिम राशि की आवश्यकता है और आवश्यक राशि और कर्मचारी का पता चुनना होगा.
  • ध्यान रखें कि पैसे निकालने के सभी उद्देश्य लाल रंग में अंकित होंगे.
  • अब वेरिफिकेशन पर टिक करें और अपना आवेदन सबमिट करें.
  • जिस उद्देश्य के लिए आपने फॉर्म भरा है, उसके आधार पर आपको स्कैन किए गए दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता हो सकती है.

आपकी कंपनी को आपका निकासी अनुरोध स्वीकार करना होगा, जिसके बाद पैसा आपके ईपीएफ खाते से निकाल लिया जाएगा और निकासी फॉर्म भरते समय जमा कर दिया जाएगा.

आपके द्वारा दर्ज की गई बैंक खाते की जानकारी इसमें जमा कर दी जाएगी.

ईपीएफओ के साथ पंजीकृत आपके मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस भेजा जाएगा. एक बार दावा संसाधित हो जाने पर, राशि आपके बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी जाएगी. यह पैसा आमतौर पर 15-20 दिन के अंदर आ जाता है.

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