भुवनेश्वर: कोलकाता में डॉक्टर की बलात्कार-हत्या के विरोध में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच चिकित्सा सेवाएं बाधित न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए ओडिशा सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए आवश्यक सेवा रखरखाव (ESMA) अधिनियम लागू किया है। गृह (विशेष अनुभाग) विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह आदेश छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेगा।
सूत्रों ने बताया कि ओडिशा नर्सिंग कर्मचारी संघ द्वारा 27 अगस्त से काम बंद आंदोलन की धमकी दिए जाने के बाद एस्मा लगाया गया है। वे अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए काले बैज पहन रहे हैं और 23 अगस्त को भुवनेश्वर में रैली आयोजित करके मरीजों की देखभाल को प्रभावित किए बिना सांकेतिक हड़ताल की योजना बना रहे हैं।
अधिसूचना में कहा गया है, “जनता के हित में, राज्य के सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में नर्सों, फार्मासिस्टों, पैरामेडिक्स, तकनीशियनों और अन्य तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों द्वारा काम बंद करने के रूप में हड़ताल पर रोक लगाना आवश्यक है।”
यह जिला मुख्यालय अस्पतालों, उप-मंडल अस्पतालों, क्षेत्रीय अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी, नगर पालिका अस्पतालों और ईएसआई अस्पतालों में चिकित्सा सेवाओं के रखरखाव से जुड़ी सेवाओं/कार्यों में संविदा कर्मचारियों पर भी लागू होता है। इसके अलावा, सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों तथा राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाली अन्य स्वायत्त स्वास्थ्य संस्थाओं, विशेष रूप से आचार्य हरिहर पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर, क्षेत्रीय स्पाइनल इंजरी सेंटर, जेल अस्पतालों और पुलिस अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों को भी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कवर किया जाएगा।
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