बिलासपुर। विभागीय जांच मामले में पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व महाप्रबंधक और वर्तमान में संयुक्त आयुक्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अशोक चतुर्वेदी को राहत मिली है. मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को संस्थित की गई है.

उच्च न्यायालय की एकलपीठ पी सैम कोशी की अदालत ने गुरुवार को अपनी सुनवाई में अशोक चतुर्वेदी के खिलाफ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 26 नवंबर 2020 को शुरू किए गए विभागीय जांच प्रथम दृष्टया कानूनी प्रावधानों के विपरीत मानते हुए अंतरिम स्थगन आदेश दिया. अदालत ने इसके साथ ही शासन और पाठ्य पुस्तक निगम को नोटिस जारी करते हुए जवाब की मांग की. मामले में अधिवक्ता आशुतोष पांडेय, एवी श्रीधर, शशांक ठाकुर और हिमांशु सिन्हा ने याचिकाकर्ता अशोक चतुर्वेदी की ओर से पैरवी की. वहीं शासन की ओर से अतिरिक्त महाअधिवक्ता अमृतो दास और पाठ्य पुस्तक निगम की ओर से आशीष श्रीवास्तव ने पैरवी की.