बिलासपुर। नाबालिग छात्रा के यौन शोषण मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के निजी सहायक ओमप्रकाश गुप्ता को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. ओपी गुप्ता ने चौथी बार जमानत याचिका लगाई थी, जिस पर उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली है.

ओपी गुप्ता की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रजनी दुबे ने 50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही ओपी गुप्ता को कोर्ट द्वारा तलब किए जाने पर मौजूद रहने को कहा है.

गौरतलब है कि राजनांदगांव की रहने वाली नाबालिग छात्रा ने गुप्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. जिस पर रायपुर स्थित महिला थाना में आईपीसी की धारा 370, 370A (1), 376, 376 (3), 376 (2) (f), 376 सी, 506-II/34 व 323 के अलावा पोक्सो एक्ट के सेक्शन 4 व 6 और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 75 और 79 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है.