झांसी। झांसी की एक सांसद-विधायक अदालत ने 2013 के एक विरोध प्रदर्शन मामले में शुक्रवार को एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिला अध्यक्ष समेत 14 कांग्रेस सदस्यों को दो साल के साधारण कारावास और 8,000-8,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. हालांकि, सभी आरोपियों को 20,000 रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करते हुए फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए एक महीने का समय दिया है.
आरोपी के वकील विवेक वाजपेयी के अनुसार, उनके मुवक्किलों को न्यायाधीश अनिल कुमार ने आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत दो साल और आपराधिक संशोधन अधिनियम की धारा के तहत छह महीने की सजा सुनाई है. दोनों सजाएँ एक साथ चलेंगी.
यह मामला 11 जून, 2013 का है, जब प्रदीप जैन आदित्य यूपीए सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री थे, और राज्य में समाजवादी पार्टी का शासन था. उस समय जिले में लंबे समय तक बिजली की भारी कटौती हो रही थी.
असहनीय रूप से लंबे समय तक बिजली कटौती के विरोध में जैन, तत्कालीन कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेश बिल्हाटिया और सैकड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पारीछा थर्मल पावर प्लांट के पास धरने पर बैठ गए. बाद में, स्थानीय प्रशासन द्वारा धरना समाप्त करने के लिए मनाए जाने से पहले, उन्होंने अपने सैकड़ों सहयोगियों के साथ कानपुर राजमार्ग को घंटों तक जाम रखा.
जैन, बिल्हाटिया और 12 अन्य के साथ-साथ सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ बड़ागांव पुलिस स्टेशन में विभिन्न आरोपों के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई. जिन अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं को सजा सुनाई गई उनमें राजीव राय, रजनीश श्रीवास्तव, नावेद खान, शेरखान, सुहैल जैन, सौरभ जैन, राहुल गुप्ता, शादाब अहमद, मनोज कुमार, वीरेंद्र सिंह, हरीश कपूर और सलमान अहमद शामिल हैं.
फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए, 63 वर्षीय जैन ने कहा, “मैं अदालत के फैसले का सम्मान करता हूँ. हमने बुंदेलखंड के लोगों के हक़ के लिए विरोध प्रदर्शन किया. यह क्षेत्र भरपूर बिजली पैदा करता है, लेकिन हमारे लोगों को लंबे बिजली कटौती और थर्मल पावर प्लांट की राख से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान का सामना करना पड़ा.” उन्होंने आगे कहा कि वे इस फैसले को चुनौती देने के लिए उच्च न्यायालय में अपील करेंगे.
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