रायपुर। आबकारी विभाग ने नई गाइड लाइन जारी की है. बार खोलने के लिए सरकार ने आधे घंटे की राहत देते हुए 10.30 बजे की बजाए अब 11 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान की है. वहीं थ्री स्टार से ऊपर के रेस्टोरेंट बार रात 12 बजे तक खुले रहेंगे. इसके अलावा हाइवे के किनारे के बार पर लगी रोक भी हटाई गई है.

नई गाइड लाइन में समय पर पाबंदी कम किए जाने के बाद बार और क्लब के लिए लाइसेंस फीस बढ़ाई गई है. क्लब के लिए फीस को 11 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए किया गया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बार खोले जाने की समय सीमा को बढ़ाए जाने पर कहा कि आबकारी विभाग ने गाइड लाइन कुछ सोच-समझ कर जारी किया होगा. नियम के विपरित अगर किसी भी अधिकारी ने काम किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.