जालंधर. चुनाव आचार संहिता के दौरान आजाद और निष्पक्ष मतदान को यकीनी बनाने के लिए अतिरिक्त मुख्य सचिव कम-वित्तीय कमिश्नर (कर), पंजाब विकास प्रताप और आबकारी और कर कमिश्नर, पंजाब वरुण रूजम के दिशा-निर्देशों के अनुसार शराब की तस्करी और नाजायज शराब बनाने संबंधी गतिविधियों को पूरी तरह काबू पाने के लिए आबकारी विभाग की तरफ से लगातार यत्न किए जा रहे हैं.

चुनाव विभाग की व्यापक योजना के नतीजे के तौर पर लगभग 1058 एफआईआर दर्ज की गई हैं. इसके अलावा 937 गिरफ्तारियां की गई हैं. 16,965 लीटर नाजायज शराब पकड़ी गई है. 27,56,729 लीटर लाहन बरामद करके नष्ट की गई और पी.एम.एल./ आई. एम.एफ. एल. बीयर की 10,8,180 बोतलें जब्त की गई हैं.

अधिकारियों की टीमों ने शराब की तस्करी, ईएनए की तस्करी और आबकारी के साथ संबंधी अन्य अपराधों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है. इन मामलों के सभी मुख्य दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है. आबकारी विभाग ने शराब की गैर कानूनी तस्करी में शामिल लाइसेंसधारकों उनके ठेके को बंद किया गया है. आबकारी से संबंधित अपराधों के विरुद्ध जंग के दौरान, शराब की भट्टियों और बॉटलिंग प्लांटों जैसी निर्माण इकाइयों पर पैनी नजर रखी जा रही है और किसी भी किस्म के उल्लंघन में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं गया है.

बॉटलिंग प्लांट में से एक प्लांट की अचानक चैकिंग के दौरान पाया गया कि मैसर्ज बोरिश इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि., गांव बेहड़ा तहसील डेराबसी में चलाई जा रही यूनिट की तरफ से पंजाब आबकारी एक्ट, 1914 की अलग- अलग धाराओं का उल्लंघन किया जा रहा है. इसके नतीजे के तौर पर आबकारी कमिश्नर, पंजाब की तरफ से उक्त बोटलिंग प्लांट का लाइसेंस 15 दिनों के लिए निलंबित कर दिया गया है.

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