दिल्ली. इसबार चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव 2019 में कई तरह के बदलाव करने जा रहा है। आयोग ने नौ चुनाव चिन्ह को सुरक्षित कर दिया है जिसे किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी या फिर पार्टी को नहीं दिया जाएगा।
आम चुनाव 2019 के दौरान दिल्ली से चुनाव मैदान में उतरने वाले निर्दलीय प्रत्याशी और अचानक पर्चा दाखिल करने वाले रजिस्टर राजनीतिक दल के प्रत्याशी को ट्रक, ऑटो रिक्शा, बांसुरी, सीटी, बिजली का खंभा, बाल्टी, जूता, डीजल पंप और चेन चुनाव निशान के तौर पर नहीं दिया जाएगा।
चुनाव आयोग ने इलेक्शन सिंबल्स (रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट) ऑर्डर 1968 के पैरा 10बी में आवेदन करने वाले 29 रजिस्टर गैर मान्यता प्राप्त दलों को अलग-अलग राज्यों के लिए एक समान चुनाव चिन्ह आवंटित किए हैं। बता दें इन चुनाव चिन्हों के लिए दिल्ली मुख्य चुनाव अधिकारियों से एक पत्र भेजकर कहा है कि आवंटित चुनाव निशान को आरक्षित सूची में डाल दें।
दिल्ली में सात लोकसभा सीटों पर 2014 के फाइनल चुनावी दंगल में उतरने वाले प्रत्याशियों की संख्या 150 थी, जिसमें सबसे कम 14 प्रत्याशी उत्तर पश्चिम दिल्ली से थे। जो भी प्रत्याशी मैदान में होते हैं वह अपनी पसंद का चुनाव चिन्ह मांगते हैं और ऐसे प्रत्याशियों की संख्या बहुत होती है।
आयोग ने इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 के पैरा 10बी में आवेदन करने वाले 29 रजिस्टर गैर मान्यता प्राप्त दलों को अलग-अलग राज्यों के लिए एक समान चुनाव निशान आवंटित किए हैं।