दिल्ली. आयकर विभाग ने पैन कार्ड आवेदन के उन मामलों में पिता के नाम की अनिवार्यता खत्म कर दी है, जिनमें आवेदक की मां सिंगल पैरेंट (एकल अभिभावक) है. विभाग ने मंगलवार को बताया कि नया नियम 5 दिसंबर से प्रभावी होगा.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) अधिसूचना जारी कर आयकर विभाग के नियमों में संशोधन किया है. इसके मुताबिक, जिन मामलों में मां एकल अभिभावक है या आवेदक केवल मां का नाम देना चाहता है, उन्हें आवेदन फॉर्म में विकल्प दिया जाएगा.
कर सलाहकार फर्म नांगिया एडवाइजर्स एलएलपी के साझेदार सूरज नांगिया ने कहा कि कर विभाग ने उन लोगों की चिंताओं को दूर किया है, जिनकी अभिभावक केवल माता है और वे अपने मृतक या अलग रह रहे पिता का नाम कार्ड पर नहीं छपवाना चाहते.
अधिसूचना के मुताबिक, वित्त वर्ष में 2.5 लाख या ज्यादा का वित्तीय लेन देने करने वालों के लिए पैन कार्ड आवेदन करना अनिवार्य होगा. इसके अलावा घरेलू कंपनियों के लिए भी पैन रखना जरूरी होगा, भले ही उनकी कुल बिक्री, टर्नओवर या सकल रसीदें वित्त वर्ष में 5 लाख रुपये से कम हों. इससे आयकर विभाग को वित्तीय लेनदेन, कर आधार और टैक्स चोरी रोकने में मदद मिलेगी.