प्रतीक चौहान. रायपुर. कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच राजधानी रायपुर में कोरोना की नई गाइड लाईन जारी करने की तैयारी पूरी कर ली गई है.

यहां नाईट कर्फ्यू का समय भी अन्य जिलों से अलग है. उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक राजधानी रायपुर में कर्फ्यू का समय रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का हो सकता है. हालांकि इस समय में थोक व्यापारी, मेडिकल स्टोर और पेट्रोल पंप, एंबुलेंस संचालन को इस प्रतिबंध से छूट दी जाने की तैयारी है.

सूत्र बताते है कि होटल संचालकों को खाना डिलीवरी करने के लिए थोड़ी छूट दी जा सकती है. उन्हें 2 घंटे अतिरिक्त दिए जाने की संभावना है. वहीं हाईवे में संचालित ढ़ाबे रात 11 बजे तक संचालित होने की छूट दिए जाने की तैयारी है. जिससे हाईवे में सफर करने वाले लोगों को परेशानी न हो.

क्या-क्या बंद रहेगा

स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्वीमिंग पूल बंद किए जा सकते है. हालांकि जिम खोले जाने की छूट मिल सकती है.

खूद के पैसे पर रहना होगा क्वारेंटाइन

रायपुर जिला प्रशासन उक्त नई गाइडलाइन में एक नया क्लॉज जोड़ने की तैयारी में है. जिसमें रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड में बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पूर्व का कोरोना टेस्ट (आरटीपीसीआर) दिखाना अनिवार्य कर सकती है. जांच रिपोर्ट न होने की स्थिति में उनका टेस्ट किया जाएगा और यदि रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उन्हें स्वयः के व्यय पर क्वारेंटाइन किया जा सकता है. हालांकि उपरोक्त आदेश जारी नहीं किए गए है. इस संबंध में जल्द आदेश जारी किए जाने की तैयारी है. जिसके बाद स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी.