कुमार इंदर,जबलपुर। मध्यप्रदेश में फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेज के मामलों को लेकर आज एक बार फिर से हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए नर्सिंग काउंसिल को 1 हफ्ते के अंदर जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और लॉ एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट विशाल बघेल ने दस्तावेज पेश कर अपना पक्ष रखते हुए बताया कि किस तरह से नर्सिंग कौंसिल द्वारा सत्र 2022-23 की मान्यता प्रकिया में अनियमितताएं की गई. जिस पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमठ एवं जस्टिस विशाल मिश्रा की बैंच ने आवेदन रिकार्ड पर लेते हुए नर्सिंग कौंसिल को 1 सप्ताह में जबाब देने के निर्देश दिए.
लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन द्वारा साल 22-23 में की गई मान्यता प्रक्रिया में डुप्लीकेट एवं फर्जी फैकल्टी वाले कॉलेजों को दी गई. मान्यता के संबंध में दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए. एक ही फैकल्टी को कई कॉलेजों में दिखाकर फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड एवं रजिस्ट्रेशन इत्यादि के आधार पर शासन के साथ हुई धोखाधड़ी को कोर्ट के सामने लाया गया. साथ ही 2697 माइग्रेट फैकल्टी को अवैध रूप से इस वर्ष राज्य में मान्य किये जाने का विषय भी कोर्ट के संज्ञान में लाया गया.
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