रायपुर. शादी का झांसा देकर कई बार नाबालिग से संबंध बनाने वाले 24 वर्षीय आरोपी युवक को कोर्ट ने 10 साल कैद की सजा सुनाई है. मामला मंदिर हसौद का है और यह सजा गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) पूजा जायसवाल की कोर्ट में सुनाया गया.

विशेष लोक अभियोजक गाजेंद्र सोनकर के मुताबिक मुरैठी गांव का रहने वाला बल्ला चेलक पिता नीलकंठ चेलक (24 साल) 15 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर घर से भगा ले गया. युवक ने शादी का झांसा देकर उससे कई बार नाबालिग के संबंध बनाए जो कानून दुष्कर्म की श्रेणी में आता है. जिस दिन युवती घर से निकली तब वह शौच जाने के लिए निकली थी, लेकिन 3-4 घंटे तक जब वह घर नहीं लौटी तो परिजन उसे ढुंढ़ने निकले. गांव में जानकारी ली तो पता चला कि वह उक्त आरोपी युवक के साथ अपने किसी रिश्तेदार के घर चली गई है. लेकिन परिजन जब वहां पहुंचे तो वे वहां नहीं था. इसके बाद परिजनों ने मंदिर हसौद थाने में युवती के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई. कोर्ट ने आरोपी युवक को धारा 363, 366 और धारा-6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 के तहत कुल 10 साल कैद और 2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है.