रायपुर। रेप के आरोपी फलाहारी बाबा की जमानत फिर खारिज हो गई है. अलवर जिला एवं सत्र न्यायधीश ने स्वामी कौशलेन्द्र प्रपन्नाचार्य को बेल देने से इंकार कर दिया. आज आरोपी फलाहारी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. पीड़िता की ओर से अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल वशिष्ठ और वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रकाश शर्मा ने पैरोकारी की. वहीं अभियोजन पक्ष की ओर से विनोद कुमार ने दलीले रखीं. लेकिन जिला न्यायाधीश ने आरोपी पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया.

हाईकोर्ट की लेंगे शरण

इससे पहले निचली अदालत ने फलाहारी की जमानत याचिका को नामंजूर करते हुए फलाहारी को 14 दिन की न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया था. जिला एवं सत्र न्यायालय से जमानत याचिका खारिज होने के बाद बाबा की उम्मीदें हाईकोर्ट से है. बाबा के वकील अब जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे.

कल पूरा होगा रिमांड

6 अक्टूबर को फलाहारी की न्यायिक रिमांड पूरी होगी, जिसके बाद बाबा को कोर्ट में पेश किया जा सकता है हालांकि सूत्रों के मुताबिक बाबा की पेशी जेल से ही वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए होने की संभावना जताई जा रही है. माना जा रहा है कि पेशी के दौरान बड़ी संख्या में बाबा के भक्त कोर्ट पहुंच सकते हैं जिसकी वजह से ला एंड आर्डर की भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है. जिसे देखते हुए वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के जरिए ही पेशी ली जाएगी.

आपको बता दें कि बिलासपुर की 21 वर्षीय एक युवती ने बाबा के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया था जिसके बाद हाई प्रोफाइल ड्रामा के बाद अंततः 23 सितंबर को पुलिस ने बाबा को गिरफ्तार कर लिया था.