लखनऊ. किसानों को लेकर कृषि विभाग ने एडवाइजरी जारी की है. धान की पराली को खेतों में जलाने वाले किसानों को अब जुर्माना भरना होगा. यूपी की कृषि विभाग ने पराली न जलाने की अपील कर की है. राजस्व विभाग ने इसके लिए कुछ मानक तय किए हैं.

एडवाइजरी के मुताबिक अगर दो एकड़ तक का खेत जलाते हुए किसान पकड़ा गया तो उससे हर्जाने के तौर पर 2500 रुपए वसूला जाएगा. वहीं 2 एकड़ से 5 एकड़ तक पराली जलाने पर 5000 हजार से लेकर 15000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है. पराली जलाने को लेकर राजस्व विभाग सैटेलाइट से निगरानी रखते हैं. यदि कहीं किसान पराली जल रहा हो होते हैं तो उन्हें सैटेलाइट की मदद से पता चल जाता है और मौके पर पहुंचकर एक्शन लेते हैं.

इसे भी पढ़ें – Lucknow News : मुख्तार अंसारी की कोठी की जगह पर बनेंगे गरीबों के लिए 72 आवास, शासन से मिली मंजूरी

उपनिदेशक कृषि विजय कुमार ने किसानों से आग्रह किया है कि वह पराली को जलाने की बजाय इकट्ठा करके गौशाला को दान कर दें या प्रबंधन यंत्रों की मदद से खाद और कंपोस्ट बना लें. इससे उनकी खेत की उर्वरकता भी बढ़ेगी. कृषि वैज्ञानिकों की मानें तो पराली जलाने से खुद का ही नुकसान होता है. इससे खेत अपनी उर्वरक शक्ति खो देते हैं.

छतीसगढ़ की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक 
मध्यप्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
उत्तर प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
दिल्ली की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
पंजाब की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
English में खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
खेल की खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
मनोरंजन की खबरें पढ़ने के लिए करें क्लिक