नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए गुरुवार को बड़ी टिप्पणी की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन अनिश्चितकाल के लिए रोड को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी के बाद दिल्ली की सीमा पर डटे किसानों ने अपने टेंट हटाने शुरू कर दिए हैं.
दिल्ली के गाजीपुर सीमा पर महीनों से डटे किसानों ने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आने के साथ ही अपने-अपने टेंट के साथ सड़कों पर लगे बैरिकेड को हटाने शुरू कर दिए, इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हमने (किसानों) रास्ता बंद नहीं किया है. दिल्ली पुलिस ने किया है. हम दिल्ली जाकर बताएंगे कि रास्ता खुला हुआ है.
7 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली की सीमा पर किसानों के रोड ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करने के साथ किसान संगठनों से याचिका पर अपना जबाव प्रस्तुत करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई डेढ़ महीने बाद 7 दिसंबर को होगी.