Fatehpur News. फतेहपुर जिले में दो साल पहले सगे चाचा ने 6 माह की बच्ची से रेप किया. इस मामले में पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश मोहम्मद अहमद की अदालत में आरोपी को उम्रकैद के साथ 21 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है. वहीं अदालत ने जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़िता के परिवार को देने का आदेश भी दिया.
मलवा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासिनी महिला 7 मई 2021 को घर में छप्पर के नीचे अपनी 6 माह की नवजात बच्ची को तेल मालिश कर रही थी. तभी गांव की तरफ से घूम कर उसका अविवाहित देवर वीरू आया और बच्ची को छुड़ा लिया. जब महिला ने विरोध किया तो आरोपी ने महिला को धक्का मार कर गिरा दिया और बच्ची के के साथ अभद्रता की, जिससे रक्त रंजित होकर बच्ची की हालत गंभीर हो गई.
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घटना के दौरान शोर शराबा सुनकर आस पड़ोस के साथ गांव वाले मौके पर दौड़ कर पहुंचे और बच्ची को आरोपी के चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद बच्ची को गंभीर हालत में प्रयागराज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया. शुक्रवार को मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों को अदालत में पेश किया गया. गवाहों और सबूत के आधार पर अदालत ने घटना का दोषी ठहराते हुए आरोपी को आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है.