चंद्रकांत/बक्सर: पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को तार-तार करते हुए पुत्री के साथ छेड़खानी के अभियुक्त अधिवक्ता पिता को पाक्सो कोर्ट के द्वारा दोषी करार देते हुए 7 साल की जेल तथा 2 लाख रुपये का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकार योजना का लाभ भी दिलाया जाएगा.

पिता के खिलाफ नामजद प्राथमिकी

पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश सिंह ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले हुई इस घटना के बाद पीड़ित पुत्री के बयान पर महिला थाना में आरोपित अधिवक्ता पिता के खिलाफ नामजद प्राथमिकी कराई गई थी. पीड़िता के बयान के अनुसार आरोपित पिता रात 8.30 बजे के करीब पुत्री के कमरे में प्रवेश कर उसके साथ अश्लील हरकतें करते हुए छेड़खानी करने लगा था, तब पुत्री के शोर मचाने के बाद पिता वहां से फरार हो गया. 

छेड़खानी का दोषी करार 

घटना की प्राथमिकी कराए जाने के तुरंत बाद पुलिस ने अधिवक्ता पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और तब से आरोपित जेल में ही पड़ा है. हालांकि आरोपित द्वारा जमानत के लिए दो-दो बार अपील की गई पर हर बार कोर्ट ने अपील को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई एडीजे-6 सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अमित कुमार शर्मा के कोर्ट में चल रही थी. गवाहों के बयान और कोर्ट में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने घटना के आरोपित अधिवक्ता पिता को पुत्री से छेड़खानी का दोषी करार कर दिया.

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