राकेश चतुर्वेदी,भोपाल। मध्यप्रदेश में कॉलेज छात्रों को कोरोना काल के बाद बड़ी राहत मिली है. इस साल किसी भी विषय की फीस नहीं बढ़ेगी. सरकारी कॉलेजों के साथ निजी कॉलेज संचालक भी फीस नहीं बढ़ा सकेंगे. इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है.

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उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से जारी आदेश में दो टूक लिखा है कि पाठयक्रम में किसी भी प्रकार के शुल्क की वृद्धि नहीं होगी. कॉलेजों ने नए सत्र से 10 से 12 प्रतिशत फीस बढ़ाने की तैयारी कर रखी थी. निजी कॉलेज संचालकों को इसके तगड़ा झटका लगा है. प्रदेश भर में 1360 कॉलेज है. जिसमें 299 तरह के कोर्स संचालित हैं. हर साल 13 से 14 लाख छात्र एडमिशन लेते हैं.

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फ़ीस बढ़ोतरी में रोक पर स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हमारी सरकार हर वर्ग को राहत देती है. बिना परमीशन के कोई भी निजी कॉलेज बिल नहीं बढ़ा नहीं सकेंगे. इसके लिए एक आचार संहिता लागू है. उसी हिसाब से काम होंगे.

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जारी आदेश क्या कुछ है ?

  • समस्त शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों को सत्र 2022-23 की ऑनलाइन ई-प्रवेश प्रक्रिया के लिए अपने महाविद्यालय की प्रोफाइल को अद्यतन करने एवं सत्यापन कराने हेतु निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं.
  • प्रत्येक महाविद्यालय दिनांक 11/04/2022 से 30/04/2022 तक ऑनलाइन ई-प्रवेश के पोर्टल (https://epravesh.mponline.gov.in) के माध्यम से अद्यतन की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करेंगे.
  • समस्त महाविद्यालयों को अपनी महाविद्यालयीन प्रोफाइल में विगत वर्ष की गई प्रविष्टियों की जानकारी प्रदर्शित होगी. महाविद्यालय द्वारा नवीन प्रविष्ट की गयी जानकारियों को सुनिश्चित् कर सबमिट करें.
  • महाविद्यालय की अन्य जानकारी, जैसे – प्राचार्य संबंधी, स्थान संबंधी, मोबाइल नम्बर, बैंक संबंधी जानकारी आदि में परिवर्तन किया जा सकता है.
  • शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों को सत्र 2022-23 में स्वीकृत किए गए नवीन संकाय/विषय/डिप्लोमा आदि पाठ्यक्रम की सम्यक जानकारी अद्यतन करना अनिवार्य होगा.
  • शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय/निजी अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित/स्वीकृत सर्टिफिकेट कोर्स को भी ऑनलाइन पोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य होगा.
  • सत्र 2022-23 में शैक्षणिक शुल्क के लिए शासकीय/अशासकीय महाविद्यालय पारम्परिक / स्ववित्तीय पाठ्यक्रम में किसी प्रकार के शुल्क की वृद्धि नहीं कर सकेंगे.

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