हेमंत शर्मा, रायपुर। गर्भवती महिला की मौत मामले में राजधानी की महिला चिकित्सक डॉ शकुन बागड़ी को एक साल की सजा हुई है. न्यायिक मजिस्ट्रेट सत्यानंद प्रसाद की कोर्ट ने यह सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है.

दरअसल, मौसम श्रीवास्तव नाम की गर्भवती महिला को एक्सपाईरी इंजेक्शन और सामान्य प्रसव की परिस्थिति ना होने पर भी जबरन प्रयास करने और लापरवाही बरतने का आरोपी था. मृतका के पति ने धारा 304(a)के तहत केस दर्ज कराया था. 13 साल बाद परिजनों को न्याय मिली है. उन्होंने इंसाफ़ की इस लड़ाई में साथ देने मीडिया को धन्यवाद दिया है.

मृतका मौसम श्रीवास्तव के देवर रितेश श्रीवास्तव ने कहा कि 13 साल बाद इस मामले का जजमेंट आया है. मैं इस निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट हूं. बहुत अच्छा जजमेंट है भले ही इसमें इतने साल जरूर लगा हो. मीडिया ने भी काफी सहयोग किया. उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा. 14 नवंबर 2007 को मेरी भाभी को डिलीवरी के लिए सदर बाजार स्थित बागड़ी नर्सिंग होम में भर्ती कराए थे. उन्हें लेबर रूम में ले जाकर एक्सपायरी इंजेक्शन लगा दिया गया जिससे उनकी मौत हो गई थी. कोतवाली थाने में हमने इस संबंध में केस दर्ज करवाया था. उस समय शकुन बागड़ी जमानत में छूट गई थी. इस केस के पहले भी इसी तरह के केस में वह जेल जा चुकी है.