वीरेंद्र गहवई, बिलासपुर। सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना बटांकन दस्तावेज में प्रविष्टि व काट-छांट करने पर अनुविभागीय अधिकारी ने महिला पटवारी को निलंबित कर दिया है. इसे भी पढ़ें : Horoscope OF 29 December : कर्क राशि के जातकों को जनसमूह के बीच मिलेगी प्रसिद्धि, तुला राशि वालों को इलेक्ट्रानिक कार्य में होगा लाभ, जानिए अपनी राशि …

बिलासपुर एसडीएम सूरज साहू ने हल्का नंबर-24 ग्राम सेमरताल की पटवारी गरिमा द्विवेदी (प्रिया द्विवेदी) के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है. पटवारी के खिलाफ ग्राम रमतला के भूमि खसरा नंबर 174 के बटांकन आदेश पर बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के प्रविष्टि दर्ज करने के साथ काट-छांट करने की शिकायत की गई थी.

एसडीएम ने जांच के लिए कमेटी गठित की थी, जिसनें जांच में छग सिविल सेवा आचरण नियम के प्रावधानों का उल्लंघन पाया, जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई. निलंबन अवधि में महिला पटवारी का मुख्यालय बिलासपुर तहसील होगा.