अमृतांशी जोशी,भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा (Madhya Pradesh vidhansabha) के बजट सत्र (MP Assembly Budget Session) इन दिनों चल रहा है. आज बुधवार को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने विधानसभा में तृतीय अनुपूरक बजट पेश किया. इस बार वर्ष 2022-23 के लिए कुल 16 लाख 32 हजार 950 करोड़ रुपये का बजट है. सरकार की अलग-अलग योजनाओं के लिए अलग-अलग राशि का प्रावधान किया गया है.

तृतीय अनुपूरक बजट…

-राजस्व मद में 14,842.20 करोड़ और पूंजीगत मद में 1,487.30 करोड़ का प्रावधान.

-ऊर्जा सबसिडी योजनाओं के लिये कुल 6684 करोड़ का प्रावधान.

-ग्रामीण विकास अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 1013 करोड़ का प्रावधान.

-किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1324 करोड़ का प्रावधान

-नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये 976 करोड़ का प्रावधान.

-श्रम विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री जनकल्याण (संबल) योजना के लिए 636 करोड़ का प्रावधान.

-नगरीय विकास एवं आवास विभाग अंतर्गत हाउसिंग फॉर आल के लिए 642 करोड़.

-अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफार्मेशन (अमृत 2.0) के लिए 387 करोड़.

-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान के लिए 299 करोड़ और 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार मिलियन शहरों को अनुदान के लिए 145 करोड़ का प्रावधान है.

-लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.यू.एच. एम. एन. आर.एच.एम.) योजना के लिए 650 करोड़.

-15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिये अनुदान के लिए 322 करोड़ मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिए 192 करोड़ और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के लिये 146 करोड़ का प्रावधान.

-जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये 300 करोड़ का प्रावधान.

-लोक निर्माण विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के लिये 171 करोड़ का प्रावधान.
-सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के लिए 177 करोड़ का प्रावधान.

-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अंतर्गत राज्य के विभिन्न शासकीय कार्यालयों को ऑप्टिकल फाइवर केवल से जोड़ने की योजना के लिये ₹ 125 करोड़ का प्रावधान.

-सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग अंतर्गत एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन व्यवसाय निवेश संवर्धन / सुविधा प्रदाय योजना के लिए 584 करोड़ और मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.

-औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग अंतर्गत ₹ 550 करोड़ का प्रावधान.

-पिछड़ा वर्ग और अल्प संख्यक विभाग अंतर्गत 11वीं, 12वीं एवं महाविद्यालय छात्रवृत्ति योजना हेतु 100 करोड़ का प्रावधान.

-तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री मेवावी विद्यार्थी योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान.

-जनसंपर्क विभाग को योजनाओं के लिये 82 करोड़ का प्रावधान है.

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