कटक. ओड़िशा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कटक में सभी सड़कों के निर्माण और मरम्मत कार्यों को पूरा करने की समय सीमा तय की है. आज इस मामले पर सुनावई करते हुए हाई कोर्ट ने विभिन्न एजेंसियों को 27 अक्टूबर, 2023 तक सड़क मरम्मत कार्य पूरा करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर 2023 को होगी.
सुनवाई के दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट के समक्ष उपस्थित होकर मामले पर अपना पक्ष रखा. कटक नगर निगम (सीएमसी), पीडब्ल्यूडी, आर एंड बी डिवीजन, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) के अधिकारियों ने आज अदालत के समक्ष गवाही दी है. एमिकस क्यूरी ने बताया कि सड़क निर्माण और मरम्मत कार्यों के अलावा, चल रहे बॉक्स ड्रेन कार्य का काम मार्च, 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा.
इससे पहले, उड़ीसा उच्च न्यायालय ने शहर के विभिन्न हिस्सों में सड़कों की खराब स्थिति के लिए कटक नगर पालिका निगम (सीएमसी), ओडिशा जल निगम (वाटको) और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) सहित कई संगठनों को फटकार लगाया था.
याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीआर सड़ंगी और न्यायाधीश एमएस रमन की पीठ ने कहा कि संबंधित अधिकारी अपनी मर्जी से परियोजनाओं को पूरा करने की समयसीमा तय नहीं कर सकते. बल्कि उन्हें लोगों के सुविधाओं का ध्यान रखते हुए जल्द जल्द से काम खत्म करना चाहिए.