भिलाई. नगर निगम भिलाई के पूर्व सभापति राजेंद्र सिंह अरोरा और पूर्व एमआईसी मेंबर दीवाकर भारती के खिलाफ थाने में मामला पंजीबद्ध हो गया है. दोनों के खिलाफ हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है.

सुपेला पुलिस ने बताया कि वैशाली नगर निवासी पूर्व सभापति राजेन्द्र सिंह अरोरा और अजुर्न नगर कैम्प 1 पूर्व पार्षद दीवाकर भारती के खिलाफ होटल अमित इंटरनेशनल के संचालक सुभाष साव ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें न्यायाधीश गौतम भादूरी ने 20 जून को आदेश जारी कर दोनों कांग्रेसी नेता के खिलाफ अपराध कायम करने पुलिस को आदेश दिया.

जबरदस्ती वसूली करने का आरोप
राजेन्द्र अरोरा, दिवाकर भारती के खिलाफ सुभाष साव ने 2 अप्रैल को सुपेला थाने में लिखित शिकायत की थी, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं होने से परेशान पीड़ित ने हाईकोर्ट की शरण ली. शिकायत में पीड़ित ने बताया था कि राजेंद्र अरोरा और दिवाकर भारती जबरदस्ती वसूली करते थे. कार्रवाई नहीं होने पर पीड़ित ने 18 मई को हाईकोर्ट में इसे लेकर याचिका दायर किया. रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सभापति राजेंद्र अरोरा व पूर्व पार्षद दिवाकर भारती पीड़ित को धमकी दे रहे थे. दोनों होटल की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास कर रहे थे.