कर्ण मिश्रा, ग्वालियर। मरीज की ट्रीटमेंट रिपोर्ट में छेड़छाड़ करना निजी अस्पताल प्रबंधन को महंगा पड़ गया। पीड़त की शिकायत पर कल्याण मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल (Kalyan Multispecialty Hospital) के 4 डॉक्टर के खिलाफ FIR पड़ाव थाना पुलिस ने धारा 420 और कूट रचित दस्तावेज बनाने के कारण दर्ज किया है।
पड़ाव पुलिस ने ‘कल्याण मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल’ के 4 डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया है। शकुंतलापुरी में रहने वाले डॉक्टर अशोक शर्मा की शिकायत पर कल्याण मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पड़ाव ग्वालियर के डॉक्टर खुशाली कोटेचा, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, डॉक्टर आदित्य तिवारी और डॉक्टर अरुण तिवारी के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत केस दर्ज किया है।
दरअसल डॉक्टर अशोक शर्मा के बेटे सचिन शर्मा को 24 अप्रैल 2021 को फेफड़े में इन्फेक्शन की शिकायत के चलते कल्याण मल्टीस्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। डॉक्टरों ने सचिन को RTPCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट की जांच कराए बिना कोविड वार्ड में भर्ती कर दिया था। इसके चलते सचिन को कोरोना संक्रमण (corona infection) हो गया था और 9 मई 2021को सचिन की मौत हो गई थी।
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ग्वालियर CMHO ने भी कोई कार्रवाई नहीं की थी
सचिन की मौत के बाद पिता ने कल्याण हॉस्पिटल से सचिन की ट्रीटमेंट फाइल की प्रमाणित प्रति प्राप्त की थी। इलाज़ शीट में लापरवाही किए जाने की बात पता चलने पर सचिन के पिता डॉक्टर अशोक शर्मा ने ग्वालियर CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा (Gwalior CMHO Dr Manish Sharma) से शिकायत की और कल्याण अस्पताल का पंजीयन निरस्त करने करने की मांग की थी। CMHO ने डॉक्टरों की कमेटी बनाकर जांच कराई। जांच में ये पाया गया कि अस्पताल प्रबंधन ने सचिन की ट्रीटमेंट फाइल में नए ट्रीटमेंट नोट्स लिखे गए थे जो की प्रमाणित प्रतिलिपि में अंकित नहीं थे। रोगी को कोरोना संक्रमण की किसी विश्वसनीय जांच से पुष्टि ना होने पर भी रोगी को कोविड सेंटर में संक्रमित रोगियों के साथ भर्ती करना जांच में पाया गया। क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा भी रोगी के इलाज में अनियमितताएं एवं दस्तावेजों में छेड़छाड़ होना पाया था। लेकिन ग्वालियर CMHO डॉक्टर मनीष शर्मा ने अस्पताल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। CMHO सिर्फ मात्र चेतावनी पत्र जारी कर अस्पताल प्रबंधन को अनुचित लाभ पहुंचाया था।
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सीएसपी की जांच में आरोप सही पाए गए थे
सीएसपी विजय भदोरिया ने डॉक्टर अशोक शर्मा की शिकायत की जांच की एवं अस्पताल प्रबंधन के डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, डॉक्टर खुशाली कोटेचा, डॉक्टर अरुण तिवारी और डॉ आदित्य तिवारी के विरुद्ध दस्तावेजों में हेरफेर कर धोखाधड़ी करने के संबंध में FIR करने की अनुशंसा की थी। इसके बाद चारों डॉक्टरों के खिलाफ धारा 420, 467, 468, 471, 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।
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