लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को राहत देते हुए यूपी में दर्ज FIR के मामले में उनकी गिरफ्तारी पर मामले की अगली सुनवाई तक लगाई अंतरिम रोक लगाई। साथ ही यूपी सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को नसीहत देते हुए कहा आप, धर्म और जाति के आधार पर समाज को नहीं बांट सकते। साथ ही कोर्ट ने टिप्पडी करते हुए कहा की आप सांसद है आपको इसतरह के बयान नहीं देना चाहिए था। आप अपनी सीमा लांघेंगे तो कानून के मुताबिक आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवेक तन्खा के उस बयान को भी दर्ज किया जिसमें कहा गया कि FIR दर्ज करने के लिए राज्यसभा अध्यक्ष से यह मंजूरी ली जानी चाहिए थी। जबकि FIR दर्ज करने के लिए गवर्नर से मंजूरी ली गई थी।
दरअसल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के खिलाफ यूपी के कई जिलों में दर्ज FIR को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मामले की अगली सुनवाई मार्च के तीसरे सप्ताह में होगी।