कुमार इंदर, जबलपुर। पूर्व मंत्री इमरती देवी द्वारा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ एफआईआर का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। एफआईआर को रद्द कराने की मांग को लेकर जीतू हाईकोर्ट पहुंचे। मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और इमरती को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने इमरती देवी द्वारा दर्ज एफआईआर का अवलोकन कर कहा है कि आखिर किस आधार पर जीतू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। साथ ही कोर्ट ने जीतू के तत्कालीन बयान की भी पुष्टि की जिसमें एससी एसटी एक्ट जैसी कोई भी बात सामने नहीं आई है। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने जीतू को यह राहत भी दी है कि, यदि इसके बाद उनके खिलाफ कोई एफआईआर या गिरफ्तारी जैसी कोई बात आती है तो वे कोर्ट की शरण में आ सकते हैं।
क्या है पूरा मामला
कुछ दिन पहले ग्वालियर के डबरा थाने में जीतू पटवारी के एक बयान को लेकर पूर्व मंत्री इमरती देवी ने एससी एसटी एक्ट और उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। एफआईआर में कहा गया था कि जीतू के बयान के चलते उनकी गरिमा को ठोस पहुंची है। इसी एफआईआर को रद्द कराने के लिए जीतू पटवारी कोर्ट की शरण में पहुंचे थे।
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