प्रदीप गुप्ता, कवर्धा. पांडातराई नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान और पार्षद भीषण तिवारी सहित 9 लोगों को हाईकोर्ट से राहत मिली है. सभी पर हुए एफआईआर को रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं. दरअसल, डिवाइन पब्लिक स्कूल संचालन समिति के डायरेक्टर के खिलाफ फर्जी दस्तावेज और कोटवार के जमीन पर स्कूल संचालित करने का आरोप लगाते हुए त्रिलोचन सलूजा और शिव गुप्ता ने जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर से शिकायत की थी.

शिकायतकर्ताओं ने जब प्रशासन से उचित जवाब नहीं मिला तो पंडरिया न्यायालय में परिवाद दायर किया था. मामले की सुनवाई करने के बाद न्यायालय के आदेश के बाद पांडातराई थाने में 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद डिवाइन पब्लिक स्कूल के संचालकों ने मामले को हाईकोर्ट में लगाया, जहां डिवाइन पब्लिक स्कूल के संचालक नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज खान और कांग्रेस पार्षद भीषण तिवारी समेत 9 लोगो को हाईकोर्ट में जीत मिली.

वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष ने शिकायकर्ताओं पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हाल ही में नगर पंचायत पांडातराई में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जहां बहुमत मिलने पर दूसरे बार अध्यक्ष बना तो निजी मामले को लेकर गंदी राजनीति शुरू कर दी. सत्य परेशान हो सकता है परंतु पराजित नहीं, मैं नगर का विकास करने के लिए अध्यक्ष बना हूं. नगर का विकास शिकायतकर्ताओं से देखा नही जा रहा है, इस कारण से इन लोगों को पीड़ा हो रही और निजी मामले को उठा रहे हैं.

उन्होंने कहा कि पांडातराई नगर पंचायत में डिवाइन पब्लिक स्कूल सन 2008 से संचालित हो रहा है, जिसकी दस्तावेज पूरी तरह सही है. 2019 में भीषण तिवारी के प्लाट में डिवाइन स्कूल संचालित किया गया, जिसका खसरा नम्बर 171/8 और 171/2 है. उसके बाद स्कूल छोटी पड़ी तो 2019 में डिवाइन पब्लिक स्कूल का नवीनीकरण हुआ और शासन द्वारा स्कूल को संचालित करने मान्यता दी गई. इस स्कूल का दस्तावेज शिक्षा विभाग में जमा की गई थी. जिस प्रकार से शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं वह पूरा निराधार है. आने वाले समय में स्कूल बेहतर तरीके से संचालित होगा और यहां के अध्यनरत बच्चों को सारी सुवधा दी जाएगी. साथ ही उच्च कोटि की शिक्षा दी जाएगी, जिससे हमारे जिला ही नहीं पूरा प्रदेश का नाम रोशन होगा.