वेंकटेश द्विवेदी, सतना। सतना से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा सांसद सांसद गणेश सिंह पर एफआईआर (FIR on BJP MP Ganesh Singh)  पुलिस ने दर्ज किया है। भाजपा सांसद पर आचार संहिता उल्लंघन और निर्वाचन आयोग का आदेश नहीं मानने के कारण अधिनियम 126, धारा 188 के तहत मामला दर्ज किया गया है। दरअसल रैगांव विधानसभा में चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद भी सांसद वहीं रुके हुए ते। साथ ही डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा के साथ उनकी बहस हुई थी। इसका वीडियो भी वायरल हुआ था। मामले को संज्ञान में आने के बाद भाजपा सांसद पर एफआईआर दर्ज किया गया है।

बता दें कि मध्यप्रदेश में एक लोकसभा और तीन विधानसभा उपचुनाव (One Lok Sabha and three assembly by-elections in Madhya Pradesh)  वाले क्षेत्रों में 72 घंटा पहले चुनाव प्रचार थम चुका है। चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद प्रत्याशी अपने क्षेत्र में सिर्फ घर-घर जाकर वोट मांग सकते हैं। रैगांव विधानसभा क्षेत्र (Raigaon Assembly Constituency) से कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा (Congress candidate Kalpana Verma) गुरुवार को घर-घर संपर्क करने निकली।

इस दौरान रैगांव विधानसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे भाजपा सांसद गणेश सिंह (BJP MP Ganesh Singh) से कांग्रेस प्रत्याशी का आमना-सामना हो गया। विधानसभा क्षेत्र में सांसद गणेश सिंह को देखने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा पहले तो चौंकी इसके बाद उनसे विधानसभा क्षेत्र छोड़कर जाने की विनती करने लगी। इसका वीडियो Lalluram.Com के पास मौजूद है। वीडियो में कल्पना वर्मा और सांसद के बीच हुई बहस साफ देखा और सुना जा सकता है।

वीडियो में साफ दिख रहा कि कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा ने सांसद को हाथ जोड़कर जाने की विनती कर रही हैं। वहीं बार बार कांग्रेस प्रत्याशी के बोलने के बाद भी सांसद गणेश सिंह विधानसभा क्षेत्र से नहीं गए। उल्टे सांसद गणेश सिंह ने कहा कि आप अपना काम करिए। मुझे आप नियम मत सीखाइए।

जानिए क्या कहता है नियम 

मतदान शांतिपूर्ण और निष्पक्ष कराने के लिए चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद बाहरी नेताओं को विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र छोड़ना जरूरी होता है। सीआरपीसी 1973 की धारा 144 के तहत बाहरी नेता उस इलाके में प्रवेश नहीं कर सकता। न ही बाहरी नेता चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद घर-घर कैंपने कर सकता है। घर-घर कैंपेन का अधिकार सिर्फ प्रत्याशी को होता है।  परिषद क्षेत्र में रहने वाले वोटरों को छोड़कर जिन व्यक्तियों का नाम क्षेत्र की मतदाता सूची में है, सिर्फ वहीं वहां रह सकते हैं। इस आदेश से बीमार व्यक्ति, दूध या अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री लाने वालों को छूट मिलती है।