न्यामुद्दीन अली, अनूपपुर। देश की पहली किन्नर पूर्व विधायक शबनम मौसी कें खिलाफ़ अनूपपुर जिले की कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया है। शबनम मौसी ने आचार संहिता के दौरान अपना शस्त्र जमा नहीं किया था। जिसके चलते पुलिस ने धारा 188 एवं 29, 30 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अभी हाल में ही दो ऑटो चालकों से बीच चौराहे पर मारपीट करने के मामले में भी उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी।
दरअसल, अनूपपुर में आचार संहिता लगने के बाद पुलिस ने शस्त्रधारियों को अपने-अपने शस्त्र जमा करने के लिए नोटिस जारी किया था। जिसके बाद सभी शस्त्रधारियों ने अपने-अपने शस्त्र नजदीकी थानों में जमा कर दिए थे। लेकिन पूर्व विधायक शबनम मौसी ने अपना पिस्टल नहीं जमा कराया था। जिसे जमा करने के लिए उन्हें कई बार नोटिस भी जारी की गई थी। इसके बावजूद उन्होंने लापरवाही करते हुए अपनी पिस्टल नहीं जमा कराई।
वहीं पूरे मामले में एसपी जितेन्द्र पवार का कहना है कि चुनाव के दौरान आचार संहिता में नोटिस जारी होने के बाबजूद उन्होंने अपना शास्त्र जमा नहीं किया था, जिस पर उनके खिलाफ थाना कोतवाली में मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि इसके पहले भी दो ऑटो चालकों से मारपीट के मामले में भी उनपर FIR दर्ज हो चुका है।
गौरतलब है कि शबनम मौसी का नाम देश की पहली किन्नर विधायक के तौर पर इतिहास में दर्ज हो चुका है। महाराष्ट्र के एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुईं शबनम मौसी के पिता आईपीएस अधिकारी थे। शबनम मौसी मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के सोहागपुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्ष 2000 के उपचुनाव में निर्दलीय विधायक के रूप में चुनी गई थीं। विधायक निर्वाचित होने के बाद शबनम मौसी का नाम गिनीज बुक में दर्ज किया गया था। 14 से अधिक भारतीय भाषाओं की जानकार शबनम मौसी को उस समय 44.08 फीसदी वोट मिले थे। उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी को 17,863 वोटों से हराया था। 2002 के विधानसभा चुनाव में वह फिर चुनाव मैदान में उतरीं, लेकिन हार गईं।
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