मुरादाबाद. समाजवादी पार्टी के विधायक हाजी नासिर कुरैशी के साथ उनके बेटे और बहू सहित 23 नामजद आरोपियों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मुरादाबाद के गलशहीद थाने में एफआईआर दर्ज हुई है. सपा विधायक और उनके रिश्तेदारों पर आरोप है कि इन्होंने वक्फ की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की और विरोध करने पर जान से मारने की नियत से जानलेवा हमला किया.
बता दें कि दो दिन पहले कोर्ट ने एफआईआर के आदेश दिए थे. वक्फ के स्कूल और अन्य संपत्तियों के मुतवल्ली रईस अहमद की तरफ से रिपोर्ट लिखी गई है. सपा विधायक ने आरोप गलत बताए हैं. इतना जरूर कहा कि आरोपी और उसके समधी के बीच जमीन को लेकर कई साल से विवाद चल रहा है. मुरादाबाद से असालतपुरा बड़ी मस्जिद निवासी रईस ने एमपी-एमएलए कोर्ट में वाद दायर कहा था कि वह वक्फ के स्कूल और अन्य संपत्तियों के मुतवल्ली हैं. उसी स्कूल परिसर में एक प्लाट है.
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कोर्ट ने दिया केस दर्ज करने का आदेश
27 मई 2024 को शमशाद उर्फ भोंदा, उनके समधी सपा विधायक नासिर कुरैशी ने अपने लोगों के साथ मिलकर प्लाट पर कब्जा करने की कोशिश की. रोकने की कोशिश करने पर शिकायतकर्ता रईस के बेटे आमिर फैसल पर जानलेवा हमला कर दिया. बाद में आरोपियों ने घर में घुसकर मारपीट की. दूसरे बेटे मोहम्मद फैजियार के सिर पर वार किया और फायरिंग की. आरोप है कि उस वक्त गलशहीद थाने में शिकायत के बाद भी सुनवाई नहीं हुई. अब कोर्ट के आदेश एफआईआर लिखी गई हैं.
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इपके खिलाफ हुई एफआईआर
कोर्ट के आदेश पर 23 नामजद और कई अज्ञात पर रिपोर्ट दर्ज की गई है. इनमें सपा विधायक नासिर कुरैशी, उनका बेटे आरिफ कुरैशी, बहू इरम, समधी शमशाद उर्फ भौंदा पहलवान, दिलशाद उर्फ कलुआ, इमरान, गुफरान, शहजादा उर्फ गप्पा, जीशान, कामरान उर्फ कम्मू, दानिश, मुशारिक, हस्सान, नौमान, मुमताज, शाहनूर, सुबहाना, रुबीना, जासमीन, गुल्लो, अदनान, नौशीना उर्फ नौशी और फराह शामिल है. मामला एक जुलाई से पहले का है इसलिए पुराने कानून के आईपीसी की धारा 147, 148, 149, 323, 504, 506, 452 और 307 में केस दर्ज किया गया है.
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