कुमार इंदर, जबलपुर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बिना अनुमति के धान खरीदी और खराब धान मिक्स करने के मामले में कार्रवाई की गई है। वेयर हाउस संचालक समेत दो पर एफआईआर दर्ज की गई है। नई धान में खराब धान मिलाकर रखी गई थी। वेयर हाउस में 46 हजार क्विंटल धान मिली थी।
जबलपुर में किसानों को भ्रमित कर गोदाम और गोदाम परिसर के बाहर धान का अवैध रूप से भंडारण करने, अच्छी धान में खराब धान मिलाने के मामले में एक वेयर हाउस संचालक के खिलाफ सिहोरा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। बिना किसी वैध अनुमति के किसानों द्वारा रखी गई लगभग 46 हजार क्विंटल धान में से करीब 20 क्विंटल एफएक्यू और नॉन एफएक्यू धान को जेसीबी से मिक्स कर ढेर बनाने के आरोपी योगमाया वेयर हाउस, बटरंगी तहसील मझौली के प्रोप्राइटर ओम प्रकाश अग्रवाल और नीतेश पटेल निवासी ग्राम धनाड़ी के विरुद्ध सिहोरा थाने में एफ आई आर दर्ज करा दी गई है।
खाद्य विभाग की कनिष्ठ आपूर्ति नियंत्रक पल्लवी जैन ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। सिहोरा थाने द्वारा ओमप्रकाश अग्रवाल और नीतेश पटेल पर आपराधिक षड्यंत्र, बेईमानी, कपटपूर्वक शासन को क्षति पहुंचाने और अनुचित लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से धोखाधड़ी व अनियमितता करने के आरोप में भादवि की धारा 420, 120 बी, 186 एवं धारा 34 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है।
कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि धान को मिक्स करने देने की वजह एफएक्यू और नॉन एफएक्यू धान का निर्धारण करना असंभव हो गया है। इसके साथ ही अलग-अलग किसानों की धान की मात्रा का निर्धारण नहीं हो पा रहा है। अलग-अलग किसानों की धान एक साथ मिक्स कर ढेर बना दिये जाने से किसान भी अपनी धान का उठाव नहीं कर पा रहे हैं।
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एफआईआर में कहा गया है कि ओम प्रकाश अग्रवाल और नीतेश पटेल द्वारा गोदाम परिसर और गोदाम परिसर के बाहर रखी धान का बारिश से बचाव भी नहीं किया गया। धान भीग जाने से चमक विहीन हो गई और क्षतिग्रस्त हो गई है। बार-बार के प्रयासों के बाद भी इसे अपग्रेड या एफएक्यू गुणवत्ता का नहीं किया जा सका है। इस वजह से इसका निस्तारण भी नहीं हो पा रहा है।
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