दिल्ली के द्वारका में हुए सड़क हादसे के मामले में जांच आगे बढ़ने के साथ कई अहम बातें सामने आई हैं. इस हादसे में 23 साल के साहिल दिनेशरा की जान चली गई थी. दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक, जब इस मामले में शुरुआत में एफआईआर दर्ज की गई थी, तब आरोपी की उम्र 19 साल लिखी गई थी. लेकिन बाद में दस्तावेजों की जांच के दौरान पता चला कि आरोपी नाबालिग है. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़कर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश कर दिया.
दस्तावेज जांच में खुला राज
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जानकारी के आधार पर उम्र दर्ज की गई थी. लेकिन जब स्कूल और अन्य जरूरी दस्तावेज खंगाले गए, तब असली उम्र सामने आई. आरोपी के नाबालिग होने की पुष्टि होते ही केस की प्रक्रिया बदल गई और उसे बाल न्याय प्रणाली के तहत आगे बढ़ाया गया.
पिता को नोटिस, 24 घंटे हिरासत में रखा
द्वारका एक्सीडेंट मामले में पुलिस ने आरोपी के पिता को भी नोटिस भेजा. नोटिस मिलने के बाद पिता ने जांच में शामिल होकर अपना पक्ष रखा. पुलिस ने उन्हें करीब 24 घंटे तक हिरासत में रखा, बयान दर्ज किया और फिर छोड़ दिया. फिलहाल पिता की गिरफ्तारी नहीं हुई है.
मोटर व्हीकल एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी के पिता के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 199A के तहत कार्रवाई की जाएगी. नियम के मुताबिक अगर कोई नाबालिग अपने पिता या अभिभावक की गाड़ी चलाते हुए हादसे में शामिल होता है, तो उसकी जिम्मेदारी अभिभावक की भी मानी जाती है. ऐसे मामलों में चार्जशीट में धारा 199A जोड़ी जाती है और आगे सजा या जुर्माने का फैसला अदालत करती है.
बताया जा रहा है कि आरोपी का पिता द्वारका का एक ट्रांसपोर्टर है. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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