कोरबा, कलेक्टर के आदेश की नाफरमानी करना एक आरोपी को भारी पड़ गया. आरोपी तौकीर अहमद खान को कोरबा कलेक्टर द्वारा जिला बदर आदेश पारित कर 1 साल के लिए कोरबा जिला सहित सीमावर्ती जिलों से जिलाबदर किया गया है. आरोपी तौकीर खान कलेक्टर के जिलाबदर आदेश का उल्लंघन करते हुए कोरबा में छिपकर रह रहा था. जिसके बाद उस पर रासुका के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
दरअसल बुधवार को तौकीर ने धनंजय साहू नाम के व्यक्ति को गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी थी. जिसके बाद ही पता चला कि तौकीर शहर में ही है. मामला पता चलने के बाद आरोपी तौकीर अहमद खान के खिलाफ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज किया गया है.
रासुका के तहत कार्रवाई
कोरबा कलेक्टर रानू साहू ने आरोपी तौकीर अहमद खान- पिता सलाउद्दीन खान, निवासी रिसदी चौक रामपुर के खिलाफ 1 सितंबर 2021 को आदेश पारित कर उसे कोरबा सहित सीमावर्ती जिलों से 1 साल के लिए जिलाबदर कर दिया है. लेकिन इसके बाद भी कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन करते हुए तौकीर कोरबा में ही रह रहा था. जिसके बाद उस पर छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम (रासुका) की धारा 15 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है.
दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज
इसके अलावा प्रार्थी धनंजय साहू ने भी तौकीर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है कि उसने बुधवार को उससे (धनंजय) गाली-गलौच कर उसे जान से मारने की धमकी दी थी. इस मामले में प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी तौकीर अहमद खान के खिलाफ धारा 294 और 506 भादवि के तहत दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई है. मामले को कोरबा एसपी भोजराम पटेल ने गंभीरता लेते हुए इसकी सूचना कोरबा कलेक्टर भेजी है. ताकि जिलाबदर आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा सके.
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