मनोज यादव, कोरबा। शासन ने महिला संबंधित अपराध पर अंकुश लगाने नियम सख्त कर दिए हैं अब यौन उत्पीड़न के मामले में पीड़िता का बयान दर्ज कर तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया जाएगा यदि पुलिस अफसर नियम की अनदेखी करते हैं तो उन्हें विभागीय कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा इस आशय का पत्र मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक ने भी दिशानिर्देश जारी कर दिया है जिस पर थाना चौकी प्रभारी अमल कर रहे हैं।

देश को निर्भया कांड ने झकझोर कर रख दिया है इस घटना के बाद लोग सड़क पर उतर गए लोगों ने महिला संबंधित सख्त कानून बनाने की मांग की है। शासन ने बदलाव तो कर दिया लेकिन महिलाओं के साथ होने वाली घटनाओं में कमी नहीं आई है। कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें पुलिस की टालमटोल के कारण पीड़िता को न्याय नहीं मिल सका पीड़िता थाना चौकियों का चक्कर काटने के बाद थक हारकर घर बैठ गई।

तमाम स्थितियों को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिला संबंधित कानून के लिए नियम सख्त कर दिए। बताया जा रहा है कि नए नियम के मुताबिक थाना चौकी प्रभारियों को यौन उत्पीड़न संबंधित मामलों में पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद तत्काल एफ आई आर दर्ज करना होगा। विवेचना के नाम पर टालमटोल नहीं कर सकते हैं यदि पीड़िता की शिकायत पर टालमटोल किया जाता है तो संबंधित थाना चौकी प्रभारी दोषी माने जाएंगे। उसके खिलाफ आईपीएस की धारा 166 के तहत कार्यवाही का प्रावधान रखा गया। पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा। इस आशा से जिला पुलिस अधीक्षक अभीषेक मीणा ने जिला के थाना चौकियों को दिशा निर्देश जारी किया है। उनके निर्देश पर जिले के थाना चौकियों में महिला टेस्ट बनाया गया है जहां पीड़िता की शिकायत पर बयान दर्ज किया जा रहा है। इसके लिए महिला स्टाफ भी तैनात किए गए हैं।

कई बार पीड़िता अपनी शिकायत दर्ज कराने करीबी थाना चौकी में पहुंचती है घटनास्थल अन्य अंत होने के कारण उसकी शिकायत दर्ज नहीं की जाती जिससे पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। नए नियम के मुताबिक अब पीड़िता की रिपोर्ट किसी भी थाना चौकी में सुनने पर दर्ज किया जा सकेगा इस प्रकरण को संबंधित थाना में हस्तांतरित किया जाएगा।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कीर्तन राठौर ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने महिला संबंधित अपराध की रोकथाम के लिए एडवाइजरी जारी की है जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के थाना क्षेत्रों में नए नियम पर अमल शुरू कर दिया गया है।