रायपुर। छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन के दौरान पटाखे फोड़ने को लेकर समय निर्धारित कर दिया गया है. मुख्य सचिव आरपी मंडल ने पटाखों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया है. जिसमें कहा गया है कि त्योहार में पटाखा जलाने के लिए केवल 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है.

जारी आदेश के अनुसार दिपावली के दिन रात 8 बजे से रात 10 तक का समय निर्धारित हुआ है. इसी तरह छठ पूजा में सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक, गुरु पर्व में रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, नए वर्ष- क्रिसमस में रात 11.55 से 12.30 तक. बता दें कि एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने पटाखे दागने से होने वाले प्रदूषण को लेकर राज्यों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. जिसके बाद यह निर्णय लिया गया है.

इसके अलावा कम प्रदूषण फैलाने वाले इंप्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस धारी व्यापारी कर सकेंगे. केवल उन्हीं पटाखों के उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा जिसमें उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो. सीरीज पटाखे और लड़ियों की बिक्री उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है.

पटाखों के ऐसे निर्माताओं का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आरसेनिक, एंटीमनी, लेड और मर्करी का उपयोग किया जाता है. साथ ही ऑनलाइन यानी ई-व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि पर भी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. इन निर्देशों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा. जिलाधीश और पुलिस अधीक्षक इसका कड़ाई से पालन कराएंगे.

पढ़िए आदेश-

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