बरहामपुर: वकील और BJP नेता पितबास पांडा मर्डर केस में एक अहम डेवलपमेंट में, गंजम डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट ने एक आरोपी राजेंद्र साहू को जमानत दे दी है. वह 16 आरोपियों में से जमानत पाने वाले पहले व्यक्ति हैं.

कोर्ट ने साहू को कुछ शर्तों के साथ 50,000 रुपये के बॉन्ड और एक श्योरिटी पर रिहा करने की मंज़ूरी दी. केस रिकॉर्ड बताते हैं कि साहू ने कथित तौर पर रामेश्वरम चक से एक मोटरसाइकिल चुराई थी, जिसका इस्तेमाल बाद में क्राइम करने में किया गया था.
इस बीच, कोर्ट ने बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद एक और आरोपी शून्य चंद्र दास की जमानत अर्ज़ी खारिज कर दी, यह जानकारी वकील चक्रपाणि नाहक ने मीडिया को दी. इस सनसनीखेज मामले ने बहुत ध्यान खींचा है, जिसमें पूर्व विधायक बिक्रम कुमार पांडा समेत 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस इस मर्डर की जांच जारी रखे हुए है, जिससे कानूनी बिरादरी और लोकल कम्युनिटी में बेचैनी है.
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